इंटरनेट डेस्क। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया है।
खबरों के अनुसार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में ही रहना पड़ेगा। ईडी ने न्यायालय से रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कहा कि मोबाइल फोन से निकले डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। कोर्ट में 39 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग मुख्यमंत्री बन गए हैं।
खबरों के अनुसार, ईडी ने न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अपना फैसला रिजर्व कर लिया गया।
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