You are currently viewing Bank Locker Rule:  बैंक ने जारी किया नोटिस..! आपके पास भी है बैंक में लॉकर तो निपटा लें ये काम, तुरंत करें चेक

एसबीआई लॉकर नियम: देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक संदेश जारी किया है। यह मैसेज खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है जिनके पास बैंक में लॉकर है।

बैंक ने अपने लॉकर धारकों को जल्द से जल्द बैंक की शाखा पहुंचकर नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने को कहा है. बैंक ने संशोधित लॉकर समझौते के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम अपने सभी ग्राहकों से नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्द से जल्द शाखा में आने का आग्रह करते हैं। ग्राहक को हस्ताक्षर करने से पहले नए अनुबंध नोटिस को अवश्य पढ़ना चाहिए।

आपको बता दें कि बैंक लॉकर को लेकर नियमों में संशोधन हुआ है, जिसे बैंकों को 30 सितंबर तक लागू करना है. ऐसे में एसबीआई ने ग्राहकों से अपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को अपडेट करने को कहा है. लॉकरधारकों को नए लॉकर समझौते के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए एक समझौता करना होगा।

RBI ने जारी किया सर्कुलर

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 30 जून 2023 तक अपने कम से कम 50 फीसदी लॉकर धारकों के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर करें. वहीं, 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर तक 100 फीसदी ग्राहकों के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर कराएं. लॉकर समझौता. साथ ही सभी बैंकों के ग्राहकों को नए समझौते की विस्तृत जानकारी देने को भी कहा गया है. सभी बैंकों को अपने लॉकर एग्रीमेंट का स्टेटस भी आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर अपडेट करना होगा.

क्या हैं RBI के नए नियम

बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की लगातार बढ़ती शिकायतों के कारण आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं. इन नए नियमों के मुताबिक, अब बैंक यह नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे सामान के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. चोरी, धोखाधड़ी, आग लगने या इमारत ढहने की स्थिति में बैंकों की देनदारी लॉकर के सालाना किराए की 100 गुना तक होगी. इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे.

इस स्थिति में बैंक जिम्मेदार होंगे.

बता दें कि किराए पर लॉकर लेने वाला ग्राहक जब भी अपने लॉकर को एक्सेस करेगा तो इसका अलर्ट बैंक के जरिए ई-मेल और एसएमएस के जरिए दिया जाएगा। इसके साथ ही अब लॉकर रूम में आने-जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी से नजर रखना भी जरूरी हो गया है. इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज का डेटा 180 दिनों तक स्टोर करना होगा. यदि किसी भी स्थिति में यह साबित हो जाता है कि लॉकर में रखे सामान का नुकसान बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के कारण हुआ है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसे इसकी भरपाई करनी होगी। .

SBI ग्राहकों को कितना देना होगा चार्ज?

शहरी या मेट्रो शहर में एसबीआई छोटा लॉकर लेने पर 2,000 रुपये और जीएसटी देना होगा।
वहीं छोटे शहर या ग्रामीण इलाके में छोटे लॉकर के लिए 1,500 रुपये और जीएसटी चार्ज देना होगा.
वहीं शहरी या मेट्रो शहर में एसबीआई का मीडियम साइज लॉकर लेने पर 4,000 रुपये और जीएसटी देना होगा.
वहीं, छोटे शहर या ग्रामीण इलाके में मीडियम साइज का लॉकर लेने पर आपको 3,000 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा.
एसबीआई के बड़े आकार के लॉकर के लिए बड़े और मेट्रो शहरों में ग्राहकों को 8,000 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क देना होगा।
वहीं, छोटे और ग्रामीण शहरों में आपको 6,000 रुपये शुल्क और जीएसटी देना होगा।
बड़े शहरों या मेट्रो शहरों में एसबीआई का सबसे बड़ा लॉकर लेने पर 12,000 रुपये और जीएसटी देना होगा.
वहीं छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आपको 9,000 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा.

(pc rightsofemployees)

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