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Notes in Hindi for Competitive Exams-Indian Constitution- भारतीय संविधान - भाग - 12/13 - नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

Notes in Hindi – Indian Constitution – नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

Notes in Hindi for Competitive Exams-Indian Constitution- भारतीय संविधान - भाग - 12/13 - नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

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Notes in Hindi – Indian Constitution – नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

Notes in Hindi – Indian Constitution – नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

Indian Constitution in Hindi

नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

                                                                                                                                      

भारतीय संविधान – नीति निर्देशक सिद्धांत

Notes in Hindi – Indian Constitution – नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के भाग -4 में [ अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है । इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है । 
  • इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है ।

राज्य के नीति – निर्देशक सिद्धान्त निम्न हैं :-

  • अनुच्छेद 38 :राज्य  लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा , जिससे नागरिक को सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा ।
  • अनुच्छेद 39 ( क ) : समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता , समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है ।
  • अनुच्छेद 39 ( ख ) : सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके ।
  • अनुच्छेद 39 ( ग ) : धन का समान वितरण ।
  • अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन ।
  • अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम , शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ।
  • अनुच्छेद 42 : काम की न्याय – संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध ।
  • अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन ।
  • अनुच्छेद 44 : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता । और अर्थ – संबंधी हितों की अभिवृद्धि ।

  • अनुच्छेद 45 : बालकों के लिए नि:शुल्‍क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।

  • अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्‍य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

  • अनुच्छेद 47 :  पोषाहार स्तर , जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य ।

  • अनुच्छेद 48 : कृषि एवं पशुपालन का संगठन ।

  • अनुच्छेद 48 ( क ) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा ।

  • अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों , स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ।

  • अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण ।

  • अनुच्छेद 51 : अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ।

उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं , जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धान्त के रूप में कार्य करते हैं । जैसे-

  • अनुच्छेद 350 ( क ) : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देना ।
  • अनुच्छेद 351 : हिन्दी को प्रोत्साहन देना ।

 

मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त में अन्तर
  नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार
1 यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है । यह सं ० रा ० अमेरिका के संविधान से लिया गया है ।
2  इसका वर्णन संविधान के भाग -4 में किया गया है । इसका वर्णन संविधान के भाग -3 में किया गया है ।
3 इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है ।  इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं ।
4  यह समाज की भलाई के लिए है ।  यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है ।
5 इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है । मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है ।
6 यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है ।  यह सरकार के महत्त्व को घटाता है ।
7 यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है । यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो  जाता है ।

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मौलिक कर्तव्य

Notes in Hindi – Indian Constitution – नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

 

  • सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42 वें संशोधन ( 1976 ई ० ) के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया । इसे रूस के संविधान से लिया गया है । 
  • इसे भाग 4 ( क ) में अनुच्छेद 51 ( क ) के तहत रखा गया ।

मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है , जो इस प्रकार है :-

    1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदी . संस्थाओं , राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे ।
    2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय संजोए रखे और उनका पालन करे । 
    3. भारत की प्रभूता , एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ।
    4. देश की रक्षा करे ।
    5. भारत के सभी लोगो में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे ।
    6. हमारी सामाजिक सस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे ।
    7. प्राकृतिक पर्यावरण की रया और उसका संवर्धन करे
    8. वैज्ञानिक  दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे ।
    9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे ।
    10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे । 
    11. माता पिता या सरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वाँ  संशोधन – 2020 )

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