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Rajsamand News: The person who did obscene acts with a girl was sentenced to 5 years

पुलिस गिरफ्त में आरोपी।
– फोटो : अमर उजाला

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राजसमंद जिले में 8 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के मदनलाल पंथी (64) को पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 5 साल की सजा और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य के अनुसार 13 अक्टूबर 2021 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना कांकरोली में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि सुबह 7 बजे उसकी 8 साल की बेटी घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। इस दौरान मदन लाल पंथी ने उसे अपने पास बुलाया और फिर खींचकर घर के अंदर ले गया, जहां उसके साथ अश्लील हरकत की। 

बालिका आप को छुड़ा कर घर से बाहर आई और रोते हुए पिता की दुकान पर पहुंची, जिसके बाद उसने घटना की जानकारी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कांकरोली ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी मदन लाल के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया गया। 

न्यायालय में पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 13 गवाहों के बयान और 20 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मदन लाल पंथी निवासी सुंदर कॉलोनी, भीलवाड़ा रोड, कांकरोली को दोषी घोषित किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसे 5 साल की  सजा सुनाई और 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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