Notes in Hindi for Competitive Exam-Indian Constitution-अनुसूची और रियासतों का विलय
Notes in Hindi – Indian Constitution - अनुसूची और रियासतों का विलय

Notes in Hindi – Indian Constitution – अनुसूची और रियासतों का विलय
Indian Constitution in Hindi
अनुसूची और रियासतों का विलय
भारतीय संविधान की अनुसूची
Notes in Hindi – Indian Constitution – अनुसूची और रियासतों का विलय
- प्रथम अनुसूची : – इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों ( 28 राज्य ) एवं संघ शासित ( 8 ) क्षेत्रों का उल्लेख है ।
- द्वितीय अनुसूची : इसमें भारतीय राज – व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों ( राष्ट्रपति , राज्यपाल , लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति , विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि ) को प्राप्त होने वाले वेतन , भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है ।
- तृतीय अनुसूची : – इसमें विभिन्न पदाधिकारियों ( राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , मंत्री , उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ) द्वारा पद – ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है । “
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चौथी अनुसूची : – इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है ।
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पाँचवीं अनुसूची : – इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियत्रंण के बारे में उल्लेख है ।
- छठी अनुसूची : इसमें असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है ।
- सातवीं अनुसूची : इसमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है । इसके अन्तर्गत तीन सूचियाँ हैं — संघ सूची , राज्य सूची एवं समवर्ती सूची ।
( i ) संघ सूची : – इस सूची में दिए गए विषय पर केन्द्र सरकार कानून बनाती है । संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे ; वर्तमान समय में इसमें 97 विषय है ।
( ii ) राज्य सूची : इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है । राष्ट्रीय से संबंधित होने पर केन्द्र सरकार भी कानून बना सकती है । संविधान के लागू होने है । समय इसके अन्तर्गत 66 विषय थे , वर्तमान समय में इसमें 59 विषय हैं ।
( iii ) समवर्ती सूची : – इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं । परन्तु कानून के विषय समान होने पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गय कानून ही मान्य होता है । राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केन्द्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है । संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे – वर्तमान समय में इसमें 52 विषय है ।
- आठवीं अनुसूची : इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है । मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं , 1967 ई ० में सिंधी को और 1992 ई ० में कोंकणी , मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया । 2004 ई ० में मैथिली , संथाली , डोगरी एवं बोडी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया । –
- नौवीं अनुसूची : – संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम , 1951 के द्वारा जोड़ी गई । इसके अन्तर्गत राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है । इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है । वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं ।
- दसवीं अनुसूची : –यह संविधान में 52 वें संशोधन , 1985 के द्वारा जोड़ी गई है । इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है ।
- ग्यारहवीं अनुसूची : – यह अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन ( 1993 ) के द्वारा में गयी है । इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्यके लिए 29 विषय प्रदान किए गए ।
- बारहवीं अनुसूची : – यह अनुसूची संविधान में 74 वें संवैधानिक संशोधन ( 1993 ) के जोड़ी गई है । इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के 18 विषय प्रदान किए गए हैं ।
Notes in Hindi – Indian Constitution – अनुसूची और रियासतों का विलय
देशी रियासतों का भारत में विलय
Notes in Hindi – Indian Constitution – अनुसूची और रियासतों का विलय –
- रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया ।
- जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर , हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू – कश्मीर रियासत को विलय – पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया ।