प्रमोशन में आरक्षण: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने कहा कि मैं ग्रुप-ए और ग्रुप-बी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षण लागू करने की घोषणा करता हूं.
अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में 20% आरक्षण
डीपीआर हरियाणा ने ट्वीट किया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के दौरान बड़ी घोषणा की कि अनुसूचित जाति को ग्रुप ए और बी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार सहित कई विधायकों ने सरकारी नौकरियों की ए, बी श्रेणी में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर का आभार जताया। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के नेतृत्व में बीसी ए वर्ग ने भी निकाय चुनाव में आरक्षण बिल के लिए धन्यवाद दिया.
एक सप्ताह में अधिसूचना जारी होगी
सीएम ने आगे कहा कि पहले राज्य में आरक्षण ग्रुप सी और डी तक ही सीमित था, ग्रुप ए और बी के पद बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छोड़े गए थे, लेकिन अब बदलाव होगा, राज्य इस आरक्षण प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा. सरकार रोस्टर प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संबंध में एक अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर जारी की जाएगी, जो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से अब राज्य के अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नीति का लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि नई आरक्षण व्यवस्था से प्रमोशन के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार होगा.
इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को हरियाणा नगर निगम (संशोधन) और हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक सदन से पारित हो गया। 68 नगर निकायों के चुनाव में भी बीसी (ए) वर्ग को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा.
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