You are currently viewing बड़ी खबर! यूपी में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार अनिवार्य, जानिए क्या कहता है नया नियम?

उत्तर प्रदेश में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को अब इसके लिए अपना आधार कार्ड दिखाना होगा।

यदि उसके पास आधार कार्ड नहीं है और उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो इन प्रमाणपत्रों के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसे आधार पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को अब इसके लिए अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। यदि उसके पास आधार कार्ड नहीं है और उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो इन प्रमाणपत्रों के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसे आधार पहचान पत्र के लिए आवेदन करना होगा। राज्य के राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. यह कवायद आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा और जालसाजी रोकने के लिए की जा रही है।

आधार अधिनियम के तहत जारी इस अधिसूचना के अनुसार, जब तक किसी व्यक्ति को आधार नंबर आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक कुछ अन्य प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर ये प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आधार कार्ड या उसके लिए नामांकन का प्रमाण प्रदान करने में सक्षम नहीं होने के बावजूद, यदि कोई बच्चा अपनी पहचान का अन्य प्रमाण प्रदान कर रहा है, तो उसे किसी भी प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जाएगा।

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए

यदि बच्चे का आधार नामांकन पांच वर्ष की आयु के बाद किया जाता है, तो उसकी आधार नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची और निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

जन्म प्रमाणपत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया जन्म रिकार्ड

स्कूल का पहचान पत्र जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल/हेडमास्टर द्वारा सत्यापित माता-पिता के नाम हों

राशन पत्रिका

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड/केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड

पेंशन कार्ड

आर्मी कैंटीन कार्ड

कोई भी सरकारी पात्रता कार्ड या विभाग द्वारा दर्शाया गया कोई अन्य रिकॉर्ड।

18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों/लाभार्थियों के लिए

यदि उसने आधार नामांकन कराया है, तो उसे अपनी आधार नामांकन पर्ची और निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

फोटोयुक्त बैंक/डाकघर पासबुक/पैन कार्ड/पासपोर्ट/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मनरेगा कार्ड/किसान फोटो पासबुक/ड्राइविंग लाइसेंस/राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार का फोटो पहचान प्रमाण पत्र, जो सरकारी लेटरहेड/विभाग पर तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें कोई अन्य रिकॉर्ड दर्शाया गया हो। .

#बड #खबर #यप #म #आय #जत #और #नवस #परमण #पतर #क #लए #आधर #अनवरय #जनए #कय #कहत #ह #नय #नयम