7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के पात्र सदस्यों के लिए छुट्टी नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब ये कर्मचारी अपने पूरे करियर के दौरान दो साल के लिए पेड लीव पर जा सकते हैं। सरकार दो बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 2 साल के लिए यह छुट्टी दे रही है।
सरकार ने नियमों में संशोधन किया
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है. नया नोटिफिकेशन 28 जुलाई को जारी किया गया है. इसके तहत, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से, अखिल भारतीय सेवा बाल अवकाश नियम, 1995 को संशोधित किया है। एआईएस कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान किया जाता है।
730 दिन की बाल देखभाल छुट्टी
अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के महिला या पुरुष सदस्य को दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी बच्चे की देखभाल, शिक्षा, बीमारी आदि के आधार पर 18 वर्ष पूरा होने से पहले दी जा सकती है।
अवकाश के दौरान धन लाभ होगा
चाइल्ड केयर लीव के तहत सदस्य को पूरी सेवा के दौरान पहले 365 दिनों की छुट्टी के लिए 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा। वहीं दूसरी 365 दिन की छुट्टी पर 80 फीसदी वेतन का भुगतान किया जाएगा.
कैलेंडर में केवल तीन छुट्टियाँ
सरकार एक कैलेंडर वर्ष के दौरान तीन से अधिक छुट्टियां नहीं देती है। वहीं, एकल महिला के मामले में कैलेंडर वर्ष के दौरान 6 बार छुट्टी स्वीकृत की जाती है। चिल्ड्रेन केयर लीव के तहत एक बार में कम से कम पांच दिन की छुट्टी दी जाती है।
छुट्टियों के लिए एक अलग खाता
अधिसूचना के अनुसार, चिल्ड्रेन लीव अकाउंट को अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसके तहत एक अलग अकाउंट होगा, जो सदस्यों को अलग से दिया जाएगा. परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल का लाभ नहीं मिलेगा।
#सरकर #न #जर #कय #आदश #इन #करमचरय #क #मलग #दन #क #अतरकत #छटटय #दख #सर #डटल