You are currently viewing New Labour Laws: 30 दिन से ज्यादा छुट्टी रहने पर कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त भुगतान

नए श्रम कानून: देश में कर्मचारियों के काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार नए श्रम कानूनों में बदलाव के बाद कंपनी से 30 दिन से ज्यादा छुट्टी पर रहने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। अगर नए श्रम कानून लागू होते हैं तो 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी बचे होने पर कर्मचारी को कंपनी अतिरिक्त पैसे देगी। ध्यान रहे कि यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है.

नए कानून में क्या बदलाव हुआ है?

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (ओएसएच कोड), 2020 के अनुसार, एक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 30 दिनों की सवैतनिक छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए। अगर कर्मचारी ने 30 दिन से ज्यादा की सवैतनिक छुट्टी ली है तो कंपनी को 30 दिन से ज्यादा का अतिरिक्त भुगतान करना होगा. इस कानून को लाने के पीछे सरकार का मकसद यह है कि लोगों को साल में कम से कम एक तयशुदा छुट्टी मिल सके और उन्हें काम करने के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन कोड लागू किया जा सके.

श्रम कानून संसद से पारित हो चुका है

गौरतलब है कि भारत में लेबर कोड नियमों को लागू करने की मांग काफी समय से हो रही है. गौरतलब है कि भारत में लंबे समय से चार श्रम कानून संसद द्वारा पारित कर अधिसूचित किए जा चुके हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन श्रम कानूनों को केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य संहिताओं के साथ समन्वयित किया जा रहा है। पास भी करना होगा. इसके बाद भी इसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाएगा.

नए श्रम नियमों में क्या हो रहे हैं बदलाव?

ध्यान देने वाली बात यह है कि नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को 30 दिन के बाद छुट्टी पर अतिरिक्त पैसे के अलावा दो दिन की छुट्टी भी मिलेगी। लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में काम के घंटे बढ़ेंगे। नए श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आम चुनाव से पहले इनके लागू होने की उम्मीद कम है।

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