आयकर
सेक्शन 80पी नोटिस: आयकर विभाग ने हाल ही में कई करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80पी के तहत टैक्स नोटिस भेजा था, जिसे लेकर खबरें आ रही थीं कि ये नोटिस गलती से भेजा गया है. अब इस पर टैक्स विभाग की ओर से भी सफाई आ गई है. जानिए क्या है पूरा मामला और क्या है ये धारा, जानिए.
क्या है पूरा मामला?
Dear @niravana2010,
Intimation u/s 143(1) of Income-tax Act, 1961 with the error description: “In Schedule 80P, deduction u/s 80P(2)(e) cannot be claimed on income other than rental income” has been inadvertently sent.
An email communication regarding this will be sent to you…— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 2, 2023
ये नोटिस कई करदाताओं को धारा 80पी के तहत गलत तरीके से कर कटौती का दावा करने के लिए भेजे गए थे। टैक्सपेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरव चोकसी ने एक्स पर इस संबंध में एक सवाल पूछा था। चोकसी ने 1 सितंबर को ट्वीट किया था कि “साझेदारी फर्मों में दोषपूर्ण रिटर्न की सूचना दी जा रही है। उल्लिखित धारा 80पी फर्मों पर लागू नहीं है।
जवाब में, आयकर विभाग ने कहा: “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत जानकारी, त्रुटि विवरण के साथ ‘किराये की आय के अलावा अन्य आय पर धारा 80पी(2)(ई) के तहत कटौती का दावा’ अनुसूची 80पी में “नहीं किया जा सकता” अनजाने में भेज दिया गया है। इस संबंध में एक ईमेल संचार जल्द ही आपको भेजा जाएगा। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है।”
टैक्स नोटिस में क्या था?
पिछले हफ्ते, सैकड़ों करदाताओं ने ये नोटिस भेजे जाने के बाद अपने कर सलाहकारों से संपर्क किया, जो उन्हें तब भी भेजे गए थे जब उन्होंने अपने रिटर्न को ई-सत्यापित (आईटीआर ई-सत्यापन) किया था और समय सीमा 31 अगस्त समाप्त हो गई थी। ये नोटिस कर कटौती का दावा करने से संबंधित हैं जिसके लिए वे पात्र भी नहीं हैं। यहां समस्या यह थी कि ये कटौतियां व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि सहकारी समितियों के लिए थीं। कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह नोटिस करदाताओं के पास चला गया।
विभाग का कहना है कि वह गलती सुधार रहा है और जिन लोगों को गलती से नोटिस मिला है, उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा. साथ ही जिन करदाताओं ने इस नोटिस के आधार पर टैक्स जमा कर दिया है, उनका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा.
धारा 80पी क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-4 का ‘सी’ – ‘कुछ आय के संबंध में कटौती’ के तहत, करदाताओं को विभिन्न आय श्रेणियों में कटौती मिलती है। इसमें एक सेक्शन है- 80P. यह कटौती सहकारी समिति से अर्जित आय या लाभ पर मिलती है. व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियां और फर्म इसके तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। किसी भी सहकारी समिति की कुछ विशिष्ट गतिविधियों से निर्धारिती द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ पर कटौती का दावा किया जा सकता है। लाभ को कटौती के दायरे में तभी रखा जाता है जब वह उस सहकारी समिति की सकल कुल आय में शामिल हो। .
करदाताओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
आयकर विभाग ने इन नोटिसों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन करदाताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि इसके तहत नोटिस पाने वाले केवल वही करदाता हैं, जिन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। यह स्पष्टीकरण उन करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं था जिन्होंने अन्य मूल्यांकन वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करते समय कटौती का दावा किया है। अगर किसी करदाता को किसी नोटिस को लेकर भ्रम है तो वह आयकर विभाग की हेल्पलाइन पर पता कर सकता है.
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