भारत सरकार ने सभी करदाताओं के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। अब पैन और आधार को लिंक कराने वालों को 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
भारत सरकार ने सभी करदाताओं के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड (Aadhaar-PAN Link) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। अब पैन और आधार को लिंक कराने वालों को 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
आधार-पैन कार्ड लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें
1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट -incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
2. क्विक लिंक्स सेक्शन खोलें और लिंक आधार स्टेटस चुनें
3. अपना पैन और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें
4. ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ विकल्प पर क्लिक करें
5. स्क्रीन आपको पैन-आधार लिंक स्टेटस दिखाएगी
यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है, तो स्क्रीन लिंक्ड दिखाएगा अन्यथा, यह दोनों कार्डों को लिंक करने का लिंक दिखाएगा।
एसएमएस के माध्यम से आधार-पैन कार्ड लिंक कैसे जांचें || एसएमएस के माध्यम से आधार-पैन लिंक स्थिति की जांच कैसे करें
1. अपने फोन पर मैसेजिंग ऐप खोलें
2. एक नया संदेश बनाएं और <UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का पैन नंबर> टाइप करें
3. इस मैसेज को 56161 या 567678 पर भेजें
4. आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आधार-पैन लिंक स्थिति पर अपडेट के संबंध में एक एसएमएस प्राप्त होगा।
अगर आपने आधार-पैन लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
1. आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा
2. आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकेगा
3. लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी
4. लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते
5. दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकेगी
6. ऊंची दर से टैक्स काटा जाएगा
आईटी विभाग (आयकर विभाग) ने वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। दोनों दस्तावेज लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसलिए जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, वे इसे जरूर करा लें।
(pc rightsofemployees)
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