दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है।
HC asks ED to file reply on maintainability of CM Arvind Kejriwal’s plea challenging the summons in excise policy-linked money laundering case
— Press Trust of India (@PTI_News) March 20, 2024
मंगलवार को याचिका में केजरीवाल ने तर्क रखा कि सभी समन गैरकानूनी है और निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद ईडी व सीबीआई बार-बार समन जारी कर रही है। यह मात्र राजनीतिक रूप से जारी किए गए है।
ईडी ने निचली अदालत में कहा था कि केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया गया, लेकिन वे इसका अनुपालन नहीं करते हुए एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उस मामले में केजरीवाल अदालत में पेश होकर जमानत ले चुके हैं। केजरीवाल के खिलाफ नौवां समन हाल ही में जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने ईडी की दो शिकायतों पर समन जारी किया था। पहली शिकायत पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मलहोत्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल ईडी के समन का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं।
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत समन जारी होने के बावजूद जांच में शामिल होने में बार-बार विफल रहने के बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत से शिकायत की है।
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