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Chandigarh Mayor Election hearing in punjab haryana highcourt today all update

मनोज सोनकर बने चंडीगढ़ के मेयर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फिलहाल किसी भी तत्काल राहत से इनकार कर दिया है। 

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर पद के दावेदार कुलदीप कुमार की याचिका पर हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बुधवार को याचिका पर सुनवाई आरंभ होते ही याची पक्ष की तरफ से कहा गया कि चुनाव में जिस तरह से पीठासीन अधिकारी ने वोटों की गिनती के समय धांधली की है उसे पूरे देश ने देखा है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। याची पक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए हाईकोर्ट से दखल देने की अपील की। 

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस मामले में पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह की मोहलत मांगी गई। हाईकोर्ट ने प्रशासन को तीन सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई टाल दी।

 

याची पक्ष की ओर से अपील की गई कि याचिका लंबित रहते मनोज सोनकर के मेयर के तौर पर कार्य करने पर रोक लगाई जाए लेकिन हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन का जवाब आने के बाद ही किसी अंतरिम राहत पर आदेश जारी किया जाएगा। प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि यह याचिका वैध ही नहीं है क्योंकि याची के पास फिलहाल अन्य विकल्प उपलब्ध है।

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