You are currently viewing Employees Transfer Rule:  कर्मचारियों के तबादले को लेकर सरकार ने लागू किया नया नियम, तुरंत जांच लें, नहीं तो….

कर्मचारी तबादला नियम: आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई तबादला नीति (2023-24) लागू की है. इसके अनुसार विभागीय मंत्री की अनुमति से विभागाध्यक्ष का तबादला 30 जून तक किया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को स्थानान्तरण के 7 दिवस के अन्दर अथवा निर्धारित तिथि तक नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी स्थानान्तरित होने के बाद भी अपने अधीन कार्यरत कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं करता है या कोई कर्मचारी/अधिकारी 7 दिन या देय तिथि के भीतर नई पदस्थापना पर प्रभार नहीं लेता है तो इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की जायेगी.

हालांकि राज्य के 8 आकांक्षी जिले, बुंदेलखंड और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों के लिए कुछ राहत दी गई है. उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई तबादला नीति (2023-24) लागू की है. इसके अनुसार विभागीय मंत्री की अनुमति से विभागाध्यक्ष का तबादला 30 जून तक किया जा सकेगा.

कार्यमुक्त नहीं होने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

नई स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित व्यक्ति को नये पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा तथा संबंधित प्राधिकारी को स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करना होगा। निर्धारित समय में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त न करने को अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा स्थानान्तरण आदेशों का पालन न कर संबंधित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

समय रहते कार्यभार संभालना होगा

वहीं, नई तबादला नीति में तबादला कर्मियों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार यदि स्थानांतरित कर्मी निर्धारित समय में नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें स्वत: कार्यमुक्त कर दिया जायेगा. यानी वे पुरानी पोस्टिंग पर अपना काम जारी नहीं रख पाएंगे. इतना ही नहीं, नई पदस्थापना के स्थान पर नियत समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर स्थानांतरित कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

आकांक्षी जिलों और विकासखंडों को विशेष छूट

नई तबादला नीति में आकांक्षी जिलों व विकासखंडों के साथ बुंदेलखंड के जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित राज्य की आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 08 जिलों एवं बुंदेलखंड के सभी जिलों में तैनात कर्मियों को उनके स्थानापन्न पदभार ग्रहण करने तक उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा. यह प्रतिबंध IAS/IPS/IFS/PCS और PPS अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा घोषित राज्य के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखण्डों में तैनात कार्मिकों को उनके स्थानापन्न प्रभार ग्रहण करने तक उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा। आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकासखंडों के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।

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