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How to File ITR: CBDT द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है. अगर आप सोच रहे हैं कि CBDT इसमें कोई बदलाव कर सकता है तो आप गलत हैं. दरअसल, पिछले साल कोविड महामारी के चलते आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया गया था। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो उम्मीद की जाती है कि आपको फॉर्म-16 जरूर मिला होगा। यदि आपको यह नहीं मिला है, तो भी आप इसे जल्द ही प्राप्त कर लेंगे।

समय पर आईटीआर फाइल करें

विशेषज्ञ पर्सनल टैक्स पेयर्स को अंतिम समय में किसी भी तरह की हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करने की सलाह दे रहे हैं। इससे आप किसी भी तरह की गलती से बचे रहेंगे। आइए जानते हैं कैसे खुद से स्टेप-बाय-स्टेप ITR फाइल करें-

आईटीआर कैसे फाइल करें?

आपके पास ई-फाइलिंग पोर्टल और ऐप या चार्टर्ड एकाउंटेंट के जरिए आईटीआर फाइल करने का विकल्प है। अगर आप खुद आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप में से ज्यादातर लोगों को इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइल करना होगा।

आईटीआर के लिए जरूरी दस्तावेज

भले ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म हो। लेकिन कुछ आय जैसे पूंजीगत लाभ को मैन्युअल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें आपको आईटीआर दाखिल करते समय संभाल कर रखना चाहिए। जैसा-


– फॉर्म 16

– फॉर्म 16ए

– फॉर्म 26एएस

– पूंजीगत लाभ विवरण

– टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ

ऐसे फाइल करें स्टेप बाय स्टेप ITR

सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

अब अपनी यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग कर लॉगिन करें।

इसके बाद ‘ई-फाइल’ टैब में ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें।

अपनी आय और अन्य कारकों के आधार पर सही आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म का चयन करें। अगर आपके पास फॉर्म-16 है तो आप आईटीआर-1 या आईटीआर-2 में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके बाद आप जिस साल आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उसके आधार पर असेसमेंट ईयर (AY) चुनें। फिलहाल आप असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करें।

फॉर्म में दर्ज सभी डेटा को वैलिडेट करें और सबमिट पर क्लिक करें।

रिटर्न जमा करने के बाद, इसे किसी भी उपलब्ध विकल्प जैसे आधार ओटीपी आदि के माध्यम से ई-सत्यापित करें।

अब ई-वेरिफाई रिटर्न अपलोड करें।

अंतिम चरण में आपके द्वारा दी गई सभी सूचनाओं की दोबारा जांच करें और फॉर्म अपलोड करें। जब तक आप रिटर्न वेरिफाई नहीं करते, तब तक आपका आईटीआर पूरा नहीं होता। आपको बता दें कि इस बार CBDT की तरफ से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है. ऐसे में इस बार समय पर अपना काम पूरा कर लें.

(pc rightsofemployees)

 


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