एचआर अमित चक्रवर्ती
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूएपीए के प्रावधानों के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आदेश सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने कहा कि चक्रवर्ती मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। आतंकवाद रोधी कानून के तहत न्यूज पोर्टल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पोर्टल पर आरोप है कि उसे चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए फंडिंग मिली थी।
UAPA case against NewsClick: Delhi High Court reserves order on bail plea of Amit Chakravarty, HR head of news portal NewsClick in the case registered by Delhi Police under the provisions of the UAPA. While reserving order, Court noted that Chakravarty has turned approver in the…
— ANI (@ANI) February 7, 2024
चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि उन्हें निचली अदालत से मामले में माफी मिल चुकी है और वह जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। वकील ने चक्रवर्ती के हवाले से अदालत को बताया, ‘मैं तीन अक्टूबर, 2023 से हिरासत में हूं और मामला अभी भी जांच के चरण में है। कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है।’
समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक के मामले में नया मोड़ तब आया था, जब कंपनी के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली कोर्ट का रूख किया था। अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली कोर्ट से यूएपीए के तहत लगे आरोपों के बाद सरकारी गवाह बनने की मांग करते हुए इजाजत मांगी थी।
मामले में आरोप लगा था कि न्यूज क्लिक समाचार पोर्टल को चीन से फंडिंग हो रही थी। चक्रवर्ती ने पिछले दिनों विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर की कोर्ट में आवेदन दायर कर मामले में माफी की मांग की थी और दावा किया है कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। जिसका वह दिल्ली पुलिस के समक्ष खुलासा करना चाहता है, जो मामले की जांच कर रही है।
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