You are currently viewing NPS नियम: आखिरी सैलरी का 40-45% न्यूनतम पेंशन तय कर सकती है सरकार? अब इस पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है

गुरुवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत न्यूनतम पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन का 40-45 फीसदी

हालांकि, अब वित्त मंत्रालय ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई पेंशन योजना पर गठित समिति फिलहाल विचार-विमर्श के दौर में है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि कई समाचार रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत तय करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्रालय ने कहा, ''ये खबरें झूठी हैं.''

बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन मुद्दों पर वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा की थी. बयान में कहा गया है कि यह समिति फिलहाल हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और परामर्श की प्रक्रिया में है। कमेटी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.

इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा था कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है. यह बदलाव इस तरह होगा कि कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 40-45 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर जरूर मिल सके.

बता दें कि नई पेंशन योजना या नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10 फीसदी और 14 फीसदी सरकार को योगदान देना होता है। कर्मचारियों को अंतिम भुगतान पेंशन फंड को बाजार से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है। पेंशन फंड ज्यादातर ऋण योजनाओं में निवेश करते हैं।

इसके विपरीत, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को अपनी नौकरी के दौरान कोई योगदान नहीं देना पड़ता था और सेवानिवृत्ति के बाद उसे अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की गारंटी थी।

(pc rightsofemployees)

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