चंडीगढ़ नगर निगम।
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव कराने संबंधी डीसी के नोटिस को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिका पर सोमवार को ही सुनवाई का आग्रह किया गया था लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इन्कार करते हुए मंगलवार को तय की है। आप व कांग्रेस गठबंधन के सांझा उम्मीदवार कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत सिंह व निर्मला देवी की तरफ से दायर याचिका में 23 फरवरी को डीसी द्वारा जारी आदेश को चुनौती दी गई है।
आदेश के तहत सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव 27 फरवरी को तय किया गया था। याचिका में कहा गया कि मेयर ने पदभार संभाला ही नहीं तो डीसी सीनियर डिप्टी व डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए कैसे आदेश जारी कर सकते हैं। तय प्रावधानों के मुताबिक मेयर ही सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव करवाता है। ऐसे में डीसी के चुनाव कराने संबंधी आदेश पर रोक लगाई जाए।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि मंगलवार को 11 बजे चुनाव तय किया गया है और ऐसे में आज ही इस मामले पर सुनवाई की जाए। हाईकोर्ट ने लंबित याचिका में सुनवाई करने से इन्कार करते हुए कहा कि नए सिरे से याचिका दायर की जाए। ऐसे में अब मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।
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