You are currently viewing PAN-Aadhaar Link:  पैन कार्ड और आधार को नहीं करवाया है लिंक तो अब शुरू होगी आपके लिए ये दिक्कते, पैसे देकर भी नहीं करवा पाएंगे…..

इंटरनेट डेस्क। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट निकल चुकी है। सरकार ने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून 2023 तक का समय दिया था। ऐसे में अभी कई लोग है जिन्होंने पैन को अधार से लिंक नहीं करवाया है। इसके साथ ही अब उनका पैन कार्ड भी इनऑपरेटिव हो गया है। ऐसे में अब लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

तो आज हम जानेंगे आपके पैन कार्ड के इनऑपरेटिव हो जाने के बाद आप किस तरह के ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे और क्या क्या परेशानिया आपके सामने आएगी।

बैंक खाता खुलवाने में दिक्कत होगी।

बैंक खाते में नकद 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा करने पर पैनकार्ड देना होगा।

डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैनकार्ड डिटेल चाहिए होती है।

डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है।

बीमा के लिए अगर प्रीमियम 50,000 रुपये से अधिक है, तब पैनकार्ड नंबर देने होंगे।

एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज पर भी आपको पैन कार्ड देना होगा।

म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान के लिए भी पैन नंबर देना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक से 50,000 रुपये या उससे अधिक के बांड खरीदने के भुगतान के लिए पैनकार्ड देना होेगा।

pc- amarujala

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