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PAN-Aadhaar Linking: पैन और आधार (PAN-Aadhaar) दोनों ही आज के समय में बेहद जरूरी दस्तावेज हैं. इनके बिना कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पैन और आधार (PAN-Aadhaar Link) को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

अगर इस तारीख तक दोनों दस्तावेज लिंक नहीं होते हैं तो 1 जुलाई को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएंगे। पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में बदलाव किया गया है।

दरअसल, पैन को आधार से लिंक करते वक्त असेसमेंट ईयर (AY) का विकल्प मिलता है। आयकर विभाग ने अब असेसमेंट ईयर अपडेट किया है। विलंब शुल्क के भुगतान के लिए आपको निर्धारण वर्ष 2024-25 का चयन करना होगा। पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2023 थी। इसलिए वे असेसमेंट ईयर 2023-24 का चयन करते थे।

यदि आप लिंक नहीं करते हैं तो यह काम नहीं करेगा

इस मामले में वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर आखिरी तारीख तक लिंक नहीं किया गया तो इसकी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. कहने का मतलब यह है कि अगर आपने लिंक नहीं कराया तो 1 जुलाई से आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो कार्डधारक म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश जैसे काम नहीं कर पाएंगे. अभी तक बैंक खाता खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होता है। जमीन खरीदनी हो या कोई डील करनी हो, पैन कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। इसके बिना कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

कैसे जाने लिंक है या नहीं

आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। यह जानने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट में आपको ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा। जिससे यह पता चलेगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

लिंक करना जानते हैं

पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में जाएं और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा। यहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। – इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

(pc rightsofemployees)

 


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