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इंटरनेट डेस्क। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया गया। बता दें केंद्र सरकार की और से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया। इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभा सीटों में महिला आरक्षण बढ़ जाएगा।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस बिल के पास होने के बाद संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं का गणित भी बदल जाएगा। हालांकि ये बिल पास होने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनावो में लागू नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि साल 2026 तक देश में परिसीमन होना है, जिसके बाद राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या भी बदल सकती है।

बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 का संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी ही। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून बन पाएगा। इसके बाद ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित हो जाएंगी। 

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