इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में चुनावों से पहले कांग्रेस सरकार ने एक और नया कदम उठाया है जो पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। सरकार ने राजस्थान में संगठित अपराधों को रोकने के लिए नया बिल विधानसभा में पारित करवा लिया है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप लेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यानी राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (राकोका) पारित करवाया गया है
इस विधेयक में किए गए प्रावधानों के अनुसार गिरोह बनाकर अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त होगी। इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जैसे ही इस बिल को मंजूरी मिलेगी यह काननू बन जाएगा।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस बिल के अनुसार संगठित गिरोह बनाकर किए गए अपराध के तहत किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो अपराधियों को उम्र कैद अथवा फांसी की सजा मिलेगी। एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अन्य अपराध में अपराधी को कम से कम पांच साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिलेगी, और पांच लाख तक का जुर्माना लगेगा। जानकारी के अनुसार संगठित अपराधों के लिए विशेष न्यायालय होंगे। राकोका के प्रावधान के अनुसार गिरोह बनाकर अपराध करने वालों की संपति भी जब्त होगी। संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकेगी।
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