राजस्थान
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आयोग के सचिव ने बताया कि विचारित सूची चयन या वरीयता सूची नहीं है। इसका उद्देश्य दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करना है। अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची व आरक्षित सूची जारी की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसके विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों के द्वारा यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।
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